Amit Baghel Bail : बिलासपुर/रायपुर। बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख Amit Baghel की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने Chhattisgarh High Court में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बघेल को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
क्या है पूरा मामला
अमित बघेल को बलौदा बाजार में हुई आगजनी और हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा था। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया है और जांच जारी है।
जांच एजेंसियों की नजर
पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। आरोप है कि आगजनी की घटना सुनियोजित हो सकती है, जिसमें कई लोग शामिल थे।
बचाव पक्ष की दलील
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि अमित बघेल का इस घटना से सीधा संबंध नहीं है और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी।
राजनीतिक हलचल तेज
इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों इस मामले को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं।


