इस प्रकार है कि जिला जांजगीर चाम्पा के थाना बिर्रा के ग्राम नकटीडीह, थाना नवागढ के ग्राम राछाभांठा में सिलसिलेवार क्षतिग्रस्त एवं नये मकान को देखकर योजना बनाकर कम दाम में छड, सीमेंटर्, इंट बेचने के प्रलोभन देकर घर में उपस्थित सदस्य को घर से किसी बहाने बाहर ले जाकर कुछ दूर में छोडकर वापस उसी घर जाकर घर में उपस्थित सदस्य से घर में रखे रकम को सौदा हो गया तुम्हारे रिश्तेदार पैसा मंगाये है, कहकर घर में रखे संपूर्ण रकम को प्राप्त कर ठगी कर अथवा यदि मकान सुना होता तो घर मे रखे सोने चांदी के आभूषण को चोरी कर मौके से फरार हो जाता था। थाना बिर्रा एवं नवागढ में घटित अपराध के के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
⏩ सिलेसिलेवार इस प्रकार की घटना होने से प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुये संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) द्वारा आरोपी की शीध्र पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप के कुशल मार्ग दर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगिता खापर्डे के नेतृत्व में सायबर प्रभारी निरी. सागर पाठक एवं उसके टीम द्वारा तकनिकी आधार पर तथा आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरा का बारिकी से अवलोकन पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त सभी घटना को एक ही हुलिया का व्यक्ति अपना पहचान छिपाकर, बिना नम्बर प्लेट वाहन से अंजाम दे रहा है जिस पर आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबीर तैनात कर पतासाजी किया जा रहा था कि जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि सरायपाली जिला महासमुंद निवासी पंचराम निषाद उर्फ पंचू अकेले ठगी एवं चोरी की घटना को अंजाम दिया है तथा लुकछिप तथा पहचान छिपाकर प्रतिदिन अपना ठिकाना बदल कर रहता है उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार संदेही को सायबर सेल जांजगीर टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को सरायपाली जिला महासमुंद से पकडकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर चोरी/ठगी की घटना के संबंध में मनोवैज्ञानिक तरीके एवं कडाई से पूछताछ करने पर आरोपी पंचराम निषाद उर्फ पंचू पिता गणेश राम निषाद के द्वारा जिला जांजगीर के थाना बिर्रा एवं नवागढ एवं सरहदी जिलो के अन्य थानो में अपराध घटित करना स्वीकार किया।
जिला जांजगीर चांपा में घटित अपराध का विवरण
1. थाना बिर्रा में दिनांक 09.07.25 के समय 10.00 बजे प्रार्थी बसंती बाई केेंवट ग्राम नकटीडीह में कम दाम में छड सीमेंट दिलाने का प्रलोभन देकर प्रार्थी को घर में बाहर लेकर कुछ दूर में छोडने के बाद घर में उपस्थित अन्य सदस्य को छड सीमेंट का सौदा हो गया बोलकर घर में रखे कुल 1,24,000 रू. को प्रार्थी मंगवा रहा है कहकर रकम ठगी करना का अपराध घटित करने से थाना बिर्रा में अपराध क्र 84/25 धारा 318 (4) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया था।
2. थाना नवागढ में दिनांक 05.10.25 के समय सुबह 10.00 बजे ग्राम राछाभांठा की प्रार्थिया कमलेश्वरी देवी श्रीवास अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में गई थी, प्रार्थिया के पति सनत कुमार श्रीवास घर में बिमार अकेला था, तब आरोपी घर आकर प्रार्थिया के पति को कम दाम में गिटटी सस्ते में दिलाता हूू। कहकर अपने स्कूटी में बैठाकर कुछ दूर ले जाकर छोडकर वापस प्रार्थिया के घर आकर घर में रखे सोने चांदी के जेवर एवं नगद चोरी करने का अपराध घटित करने से थाना नवागढ में अपराध क्र 438/25 धारा 303 (2) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया था।
3. थाना नवागढ में दिनांक 24.10.25 के समय सुबह 09.30 बजे ग्राम राछाभांठा की प्रार्थिया चंदौतीन कुर्रे घर में थी तभी आरोपी प्रार्थिया के घर सफेद रंग के स्कूटी में आया और बोला कि आप लोग नया घर बना रहें है मै सस्ते में सीेमेंठ और छड दिला दुुंगा करकर प्रलोभित कर अपने स्कूटी में बैठाकर कोटिया रेाड खेत तरफ ले गया और चाभी लेकर आ रहा हूॅ। कहकर चला गया और प्रार्थिया जब वह पहले अपने घर आई देखी तो के घर अस्त वस्त पडा था चेक करने पर घर में रखे पांच फर की सोने की माला एवं 12000 नगद चोरी करने का अपराध घटित करने से थाना नवागढ में अपराध क्र 471/25 धारा 331 (3), 305 (ए) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया था।
अन्य जिला के प्रकरण_
01. आरोपी पंचराम निषाद उर्फ पंचू पिता गणेश राम निषाद से पूछताछ पर यह भी ज्ञात हुआ कि सरहदी जिला के थाना बिलाईगढ में भी इसी प्रकार के तरीके वारदात से घटना को अंजाम दिया है, पूछताछ मेें प्रारंभिक तौर पर बताया कि दिनांक 14.09.25 प्रातः 09-10 बजे ग्राम मडकडी निवासी केशव प्रसाद केंवट को कम दाम में सीमेंट छड दिलाने के नाम से सोना चांदी जेवर चोरी करने का अपराध घटित करने से थाना बिलाईगढ में अपराध क्र 245/25 धारा 331(3), 305 (ए) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया था।
पूर्व में राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज अपराध में गिरफ्तार आरोपी पंचराम निषाद उर्फ पंचू का विवरण:-
01. दिनांक 28.09.21 को थाना सारागांव जिला जांजगीर चाम्पा के ग्राम मुडपार निवासी श्याम सुन्दर कर्ष के घर में सेाने का जेवर ठगी किया था। जिस पर अपराध क्रमांक 135/21 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध किया गया।
02. दिनांक 31.08.24 को ग्राम हथबंद चौकी बिरेझर जिला दुर्ग एक घर में रखे आलमारी को खोलकर आलमारी के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 1500/- रू० को चोरी करना।
03. दिनांक 09.02.23 को ग्राम जोरातराई थाना भखारा जिला धमतरी में प्रार्थी के पिताजी को उसके लडके प्रमोद का नाम लेकर तुम्हारा लडका मुझे भेजा है छड़ सीमेंट के लिये पैसा मंगाया है कहकर घर अंदर घुसकर दीवान के अंदर रखे सोने.चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 20,000/- रू० को चोरी करना।
04. दिनांक 16.02.23 को ग्राम चरमुडिया थाना कुरूद जिला बालोद में तुम्हारा पति पैसा मांगा रहा है छड सीमेंट के लिये बोलकर सोने के माला की चोरी करना।
05. दिनांक 11.06.23 को ग्राम बोड़रा थाना अर्जुनी जिला दुर्ग में सीमेंट का पैसा लेने के बहाने प्रार्थिया के घर से सोने के जेवरात को चोरी करना।
06. दिनांक 09.02.24 को ग्राम मडेली चौकी बिरेडार थाना कुरूद जिला धमतरी के एक घर से आलमारी में रखे सोने की जेवरात एवं नगदी रकम 50,000/-रू० को चोरी करना।
07. दिनांक 05.08.24 को ग्राम मोहंदी थाना मगरलोड जिला धमतरी में एक घर का ताला तोडकर संदुक में रखे 35,000/- रू० को चोरी करना।
08. दिनांक 16.08.24 को ग्राम कुर्रा थाना भखारा जिला धमतरी में एक घर में जाकर तुम्हारा पति छड़ सीमेंट का आर्डर दिये है छड़ आ रहा है चलो दिखाना कहकर गाडी में बिठाकर कुछ दूर ले जाकर छोडकर वापस प्रार्थिया के घर में प्रवेश कर कमरे में रखे आलमारी को खोलकर सोने.चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 21,000/-. रू० को चोरी करना।
09. दिनांक 17.08.23 को ग्राम कलंगपुर थाना रनचिरई थाना बालोद जिला बालोद में रॉड देने के बहाने नगदी रकम 30,000/- रू0 का धोखाधडी करना।
10. दिनांक 21.08.23 ग्राम सकरौद थाना रनचिरई जिला बालोद में ट्रक में छड़ सीमेंट आया है कहकरए प्रार्थी को अपने मोटर सायकल में बिठाकर कुछ दुर ले जाकर नहर नाली के पास छोडकर दो मिनट में आ रहा हूँ कहकर वापस प्रार्थी के घर आकर घर का ताला खोलकरए अंदर रखे आलमारी से सोने.चांदी के जेवरात एवं नगदी 24,500/- को चोरी करना।
11. दिनांक 27.12.23 को ग्राम भंसुली जिला दुर्ग थाना रानीतराई में प्रार्थी के लडकियों को अपनी मोटर सायकल में बिठाकर कुछ दुर ले जाकर छोडकर वापस घर आकर प्रार्थी कि माँ को घर से बाहर भेजकर आलमारी में रखे सोना.चांदी के जेवरातए नगदी रकम 10000/- रूपये को चोरी करना।
12. दिनांक17.01.24 को ग्राम कामकान थाना जामगांव में प्रार्थीया के घर आकर मैं छड़ सिमेंट दिया हूँ और छड़ सिमेंट आधी रेट में दूंगा बोलकर प्रार्थीया से 44000/- रूपये को लिये और उन्हे अपने मोटर सायकल में बिठाकर ईटा भट्ठा के पास छोडा और बोला कि मैं अपनी डायरी आपके घर में भुल गया हूँ जिसे लेकर आता हूँ कहकर धोखाधड़ी किया।
13. दिनांक 26.05.24 को ग्राम सेलुद मानिकचौरी थाना उतई जिला दुर्ग में प्रार्थी के पिताजी को कम कीमत में छड सिमेंट देने के बाहने उन्हे धरमकांटा के पास छोडकर वापस घर आकर प्रार्थी के माताजी को आपके पति छड़ सिमेंट के लिये पैसे मंगाये है बोलकर 28000/- रूपये लेकर घोखाधड़ी किया।
14. दिनांक 20.08.24 को ग्राम रिसामा थाना अण्डा जिला बलौदा बाजार पहुंचकर एक घर गया जहां एक लड़की घर में अकेली थी जिन्हे छड़ सीमेंट कम रेट में बेचता हूं कहकरए लड़की से अपने पिताजी से मोबाईल से बात करा दो बोलने पर बात करवाया जो छड़ सीमेंट लेना मना करने पर दुबारा फोन लगाने का नाटक करते हुए बोला कि तुम्हारे पिताजी अब लोहे की छड़ खरीदने के लिए तैयार हो गये हैए बात हो गया है रूपया नही है तो घर अन्दर रखे सोने चांदी के जेवरात को दिखा दो बोलने पर आलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात को बाहर आंगन में निकालकर दिखाईए पुरे जेवरात को पलंग में रख दो और चलो तुम्हारे दादी को बुलाकर लाते है जहां पर वह काम कर रही है कहकरए मोटर सायकल में बिठाकर कर कुछ दुर लेकर खेत में काम कर रही महिलो को देखकरए जाओं तुम्हारी दादी को बुला लाओं कहकर छोड़ दिया और घर आकर घर में रखे सोने.चांदी की जेवरात को चोरी करना।
15. दिनांक 21.08.24 को ग्राम अरमरीखुर्द थाना जामगांव आर में प्रार्थी को तुम्हारा लड़का 07 क्विंटल छड जिसका कीमत 15000 रूपये को दो बोलकर छड अरमरीकला तरफ से आ रही है चलो देखकर आते है कहकर प्रार्थी को अपने मोटर सायकल में बिठाकर ले गया और रास्ते में छोंडकर आ रहा था तभी प्रार्थी दौड़ते हुये अपने घर पहुंचा जिसे 01 गिलास पानी देना कहकर घर अंदर रखे चाबी से आलमारी को खोलकर सोने के जेवरातए नगदी 15000/- रूपये को चोरी करना बताया।
16. दिनांक 26.02.17 थाना गिधौरी जिला बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 43/17 धारा 420 भादवि का अपराध आरोपी पंचराम निषाद के विरूद्ध दर्ज है।
17. दिनांक 27.02.18 को थाना बिलाईगढ जिला बलौदाबाजार के अपराध क्रमांक 90/18 धारा 420 भादवि का अपराध आरोपी पंचराम निषाद के विरूद्ध दर्ज है।
उपरोक्त सभी प्रकरण में आरोपी पंचराम निषाद कम दाम में छड सीमेंट दिलाने के नाम में ठगी/चोरी करने पर सभी मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जिससे पंचराम निषाद जेल में निरूद्ध रहा है।
आरोपी पंचराम निषाद उर्फ पंचू के खिलाफ जिला धमतरी थाना कोतवाली में चोरी और धोखाधड़ी के एक प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था जो दिनांक 15.09.24 को जिला जेल में विचाराधीन बंदी था। इसी दौरान आरोपी पंचराम निषाद पेट दर्द होने पर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां से वह शौचालय में हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आरोपी के संबंध में सभी जिलों के थानों सूचित कर किनल प्रकरणों में गिरफ्तारी शेष है तथा वारंट के संबंध में जानकारी जांजगीर पुलिस द्वारा एकत्र की जा रही है। उक्त आरोपी शातिर ठग है, आरोपी द्वारा घटित सभी अपराधो में अर्जित अवैध संपत्ति के संबंध में समग्र विवेचना कर अपराध से अर्जित संपत्ति होने की पुष्टि होने पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
⏩उक्त कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के नेतृत्व में प्रभारी सायबर सेल जांजगीर चाम्पा निरीक्षक श्री सागर पाठक थाना प्रभारी नवागढ निरीक्षक अशोक वैष्णव, थाना प्रभारी बिर्रा निरीक्षक जय साहू सायबर टीम – स.उ.नि. विवेक कुमार सिंह, प्र.आर. विवेक सिंह, प्र.आर. मनोज तिग्गा, आर. गिरीश कश्यप, प्रदीप दुबे, रोहित कहरा, शाहबाज अहमद, माखन साहू, श्रीकांत सिंह एवं थाना बिर्रा से सउनि मुकेश पाण्डेय तथा थाना नवागढ से सउनि केरकेटटा, आर. रामदेव साहू, हेंमत साहू, रामसरकार कश्यप, देव लसार, म.आर. रचना शांतेय एवं स्टाफ की पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्पा द्वारा सराहना कर उचित पुरूस्कार की गई घोषणा।

