कोरबा 25 जुलाई 2023/छत्तीसगढ़ शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेशानुसार नगर निगम कोरबा के नगरीय क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकानों का युक्यिुक्तकरण के तहत वार्डों में एक से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन किया जाना है। जिला खाद्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त दुकानें नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 01 रामसागर पारा दलिया गोदाम के पास, वार्ड क्रमांक 12 शारदा बिहार, वार्ड क्रमांक 13 परिवहन नगर 15-ब्लॉक, वार्ड क्रमांक 14 मैग्जीन भांठा, वार्ड क्रमांक 17 पथर्रीपारा मानसनगर, वार्ड क्रमांक 19 सीएसईबी क्रमांक 03 शिवाजी चौक नवधा पंडाल, वार्ड क्रमांक 23 पंडित रविशंकर शुक्ल नगर, वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापार शांति विहार गली, वार्ड क्रमांक 42 रूमगरा शिवनगर छातानार, वार्ड क्रमांक 59 विकास नगर विद्यानगर एवं वार्ड क्रमांक 60 गेवरा धरमपुर विश्रामपुर में एक-एक शासकीय दुकानें आबंटित की जाएंगी। वार्ड क्रमांक 62 मंे 02 शासकीय दुकानें नरईबोध जेलपारा एवं मनगांव में आबंटित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त मोहल्ला पारा में शासकीय उचित मूल्य दुकानें आवंटन करने हेतु निर्धारित प्रारूप में 07 अगस्त 2023 कार्यालयीन समय तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं आवश्यक जानकारी जिला कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा कक्ष क्रमांक 25 से प्राप्त कर सकते हैं।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि यह दुकान वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति (लेम्पस), ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र नगर निगम कोरबा के वार्ड क्षेत्र में अनिवार्य हो तथा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि नयी उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संस्था अथवा समिति का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलाज की प्रति, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण तथा नगर पालिक निगम कोरबा से एनओसी प्रस्तुत करना होगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि वार्डों में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन उन सहकारी समितियों या एजेंसियों को किया जाएगा जिनके गठन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण अथवा विक्रय अपने सदस्यों अथवा क्षेत्र के अन्य लोगों को करना है। उन्हांेने बताया कि संबंधित संस्था या समिति का कार्यक्षेत्र वही क्षेत्र होना चाहिए जहां के उचित मूल्य दुकान उसे आबंटित की जानी है। किसी भी एजेंसी को उसके कार्यक्षेत्र की एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जाएगी। राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में उक्त संख्या तीन उचित मूल्य दुकान से अधिक नहीं होगी। आवेदनकर्ता संस्था या समिति के द्वारा पूर्व कार्य का मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने के स्थिति मंे उन्हें दुकान आबंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। उन्होंनेे बताया कि उचित मूल्य दुकान आबंटन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्वसहायता समूह को किया जाएगा जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत् हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। दुकान आबंटन के पश्चात् दुकान भवन में शासन द्वारा निर्धारित रंग से रंगरोगन करना एवं दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से खाद्य कारोबार एवं भण्डारण संबंधी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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