मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मामले का प्रार्थी मंगलेश दास महत पिवा पुलसी दास महत निवासी ग्राम सिलपहरी चौकी केंदा थाना बेलगहना जिला बिलासपुर (छ.ग.) ने थाना बालको में दिनांक 03.08.2023 को लिखित आवेदन पत्र प्रस्का कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2020 में संतोष दास, सुमित दास, गुरुचरण पत दूज राम यादव के द्वारा उसे तहसील कार्यालय कोरचा में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर 7.5 लाख रूपये की धोखा बड़ी किया गया है। जो प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालको नगर में अपराध क्रमांक 405/2023 धारा 420, 34 भादति कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों का कथन लिये गये जिसने आरोपीगणों के द्वारा प्रार्थी मंगलेश दास महंत के अलावा विवेक कुमार पैकरा निवासी ग्राग बसीबार थाना पाली, संजय कुमार पैकरा निवासी ग्राम बसीधान थाना पाली, गोकुल सिंह कंवर निवासी ग्राम पुरेना थाना बांकीमोंगरा, देवेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बसीबार थाना पाली, लक्ष्मीनारायण श्रीवास निवासी ग्राम देवरी सारागांव थाना सारागांव, सजीर कश्यप निवासी ग्राम पौड़ी थाना पाली से भी अलग अलग समय पर उनकी शासकीय विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 48 लाख रूपये का घोखा बड़ी किये जाने की बात अब तक सामने आयी है। मामले के आरोपी शुरुचरण पत्त को दिनांक 1011.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण सदर में आरोपी संतोष दास महंत के द्वारा संजीव कश्यप को दिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर (छ०ग०) का प्रशिक्षण आदेश फर्जी पाये जाने से मामले में विवेचना दौरान दिनांक 18.12.2024 को धारा 467, 468, 471 भादवि जोडी गई है। मामले के फरार आरोपियों की पता तलाश सरगरमी से की जा रही थी जो मामले के नामजद आरोपी दूज राम यादव को उसके ग्राम साजाबहरी से पकड़ कर
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