मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी रामकृष्ण यादव एवं भूपेंद्र दास दोनों मिलकर छल पुर्वक अन्य व्यक्ति के नाम का मोबाईल सिम लाभ प्राप्त करने के लिए 18 मोबाईल सिम एक्टीवेक्ट किया जाना पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420 भादवि, 66 (सी) आईटी का अपराध घटित करना पाये जाने से थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 231/25 कायम कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना दौरान आरोपी रामकृष्ण यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। आरोपी भूपेंद्र दास निवासी पुरुंगा थाना छाल जिला रायगढ़ जो फरार था। जिसकी बलौदा पुलिस द्वारा लगातार पातासाजी की जा रही थी जिसको मुखबिर सूचना से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव थाना प्रभारी बलौदा, प्र0आर0 गजाधर पाटनवार, आरक्षक रूपेश डहरिया का सराहनीय योगदान रहा।