रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों को सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की अवधि 1 वर्ष के लिए पुनरीक्षित की गई है। यह योजना कंपनी के नियमित अधिकारियों- कर्मचारियों, लाइन परिचालक संविदा कर्मी सहित उन सभी पर लागू होगी जो राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत शासित नहीं है। वर्ष 2025-26 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 8180 अधिकारियों-कर्मचारियों को यह सुविधा दी जा रही है । दावा राशि के भुगतान हेतु 30 दिन की समय सीमा तय की गई है।
योजना के तहत कार्य अवधि में मृत्यु होने पर जोखिम राशि रुपए 15 लाख एवं कार्य अवधि के अलावा अन्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर राशि रुपए 5 लाख प्रति व्यक्ति का प्रावधान किया गया है। कंपनी द्वारा दुर्घटना की जानकारी अनिवार्य रूप से बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर देना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही 30 दिन के अंदर दस्तावेजों की प्रतियां औद्योगिक संबंध ,मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालयों से परीक्षण कराके बीमा कंपनी को भेजना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों को भेजने हेतु मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय मैसर्स दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम तल, एलआईसी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर छत्तीसगढ़, दूरभाष क्रमांक 95842-91088 में प्रेषित करना होगा। यह योजना गैर अंशदायी प्रकृति पर आधारित है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा वार्षिक प्रीमियम राशि,बीमा कंपनी को देय होगी।
प्रकरणों के त्वरित निदान हेतु वितरण कंपनी प्रबंधन ने परिपत्र जारी कर निर्देशित किया कि नियमों के परिपालन नहीं करने या विलंब की स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख कनिष्ठ यंत्री/सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री एवं अनुभाग अधिकारी/संभागीय लेखापाल की जवाबदारी होगी। प्रबंधन ने समस्त कार्यालयों से अपील की है कि वे इस योजना के तहत उक्त दस्तावेज समय पर प्राप्त और भेजने सुनिश्चित करें।
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