Sunday, July 6, 2025

दुकानों पर चलाया बुलडोजर:जर्जर भवन पर अवैध कब्जा कर बना लिया था कबाड़ दुकान, पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध कारोबार

बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड के पास नगर निगम ने अपनी तीन दुकानों पर बुलडोजर चलवा कर उसे ढहा दिया। तीनों बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, जिसमें अवैध कब्जा कर कबाड़ दुकान संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यहां कबाड़ दुकान पुलिस के संरक्षण में लंबे समय से चल रहा था। निगम कमिश्नर का कहना है कि जर्जर भवन से जनहानि की आशंका को देखते हुए उसे ढहाया गया है।

दरअसल, पुराना बस स्टैंड के पास निगम की जमीन सालों पहले तीन दुकानें बनाई गई थी। इस जमीन को लेकर विवाद सामने आया था, जिसके बाद दुकान निर्माण अधूरा था। करीब 20 साल से अधूरे निर्माण के बीच कबाड़ दुकान संचालक अनिल पांडेय ने उस पर अवैध कब्जा कर लिया था और वहां झोपड़ी भी बना लिया था, जहां कबाड़ दुकान संचालित हो रहा था। पुराने भवन की हालत जीर्ण शीर्ण हो गई थी। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने भवन शाखा को तीनों दुकानों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। भवन शाखा की रिपोर्ट के बाद निगम कमिश्नर ने इन भवनों को तोड़ने का फैसला लिया।

तीनों जर्जर दुकानों पर चलाया बुलडोजर
गुरुवार को नगर निगम ने अपने तीन भवनों को पर बुलडोजर चलवा कर उसे ढहा दिया। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि भवन जर्जर हो चुके थे, जिससे जन हानि की आशंका थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस के संरक्षण में चल रहा था अवैध कारोबार
निगम की इस बिल्डिंग व आस-पास अवैध रूप से कबाड़ सहित अन्य प्रकार के व्यापार भी संचालित किया जा रहा था, जिसे कार्रवाई के दौरान नगर निगम ने हटाया दिया। दरअसल, यहां पुलिस की संरक्षण में लंबे समय से अवैध रूप से कबाड़ दुकान संचालित हो रहा था। पुलिस अफसरों के निर्देश पर कबाड़ दुकान संचालक के खिलाफ हमेशा दिखावे की कार्रवाई की जाती थी।                                                                                                          कबाड़ दुकान संचालक ने मचाया हंगामा
इस कार्रवाई के दौरान कबाड़ दुकान संचालक अनिल पांडेय हंगामा मचाकर विरोध करने लगा। जिसके बाद नगर निगम की टीम ने पुलिस बुला लिया। पुलिस के पहुंचने पर अनिल पांडेय और उसका बेटा छोटू पांडेय शांत हुआ। इस कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने आसपास अवैध कब्जे पर बने दुकानों को भी तोड़ दिया।

हाईकोर्ट में चल रहा है सड़क बनाने का मामला
दरअसल, साल 1986 में नगर निगम बिलासपुर ने शिव टॉकीज से पुराने बसस्टैंड तक 120 फीट चौड़ी सड़क को मास्टर प्लान के विपरीत छोटा कर दिया था। सड़क की चौड़ाई 80 फीट कर एक ओर दुकान बनाकर आवंटित कर दी गई। इसके खिलाफ महेंद्र सिंह सलूजा समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने दुकान तोड़ने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दुकानदार व नगर निगम ने हाईकोर्ट में अपील की है। इस मामले की सुनवाई अभी हाईकोर्ट में लंबित है।

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