Wednesday, October 16, 2024

क्या 31 जुलाई के बाद भी भर सकेंगे ITR? अगले 2 दिन तक इनकन टैक्स नहीं भरा तो…

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इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब मात्र 2 ही दिन का वक्त बाकि है। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस तारीख तक लोग वित्त वर्ष 2022-23 में की गई कमाई का खुलासा कर सकते हैं। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, वरना लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है।

चुकाना पड़ सकता है जुर्माना
अगर लोग 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो लोगों को जुर्माना भी दाखिल करना पड़ सकता है। जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, उन लोगों को बिना जुर्माने के तहत 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होगा, नहीं तो लोगों को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है। टैक्सेबल इनकम के हिसाब से जुर्माना 5 हजार रुपये तक भी हो सकता है।

आखिरी तारीख
वहीं पहले इनकम टैक्स विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा भी दिया जाता था लेकिन अबकी बार ऐसा नहीं लग रहा है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। ऐसे में लोगों को आखिरी तारीख का इंतजार न करते हुए आईटीआर फाइल करना चाहिए। आखिरी तारीख में कई बार सर्वर की दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न
इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट कर ताजा अपडेट भी दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है, ऐसे में लोगों को बिना देरी के आईटीआर दाखिल कर देना चाहिए।

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