CG Elections 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मतदाता सूची से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और त्रुटियों में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब पात्र मतदाता 3 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इससे पहले दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।
समय-सीमा बढ़ाए जाने से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका नाम किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है। इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य जानकारियों में गलती है, वे भी निर्धारित समय के भीतर सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।
30 अक्टूबर से बढ़ाकर 3 नवंबर की गई अंतिम तारीख
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्तियों के लिए निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव किया है। इसके तहत अब 3 नवंबर 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देना है।
आयोग की इस पहल से आगामी नगरीय निकाय चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाने की आशंका भी कम होगी।
6 नवंबर तक होगा दावा-आपत्तियों का निराकरण
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।
इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसी अंतिम सूची के आधार पर आगामी नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
दिसंबर में हो सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव
छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर 2026 में चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में मतदाता सूची का सही और अद्यतन होना बेहद जरूरी है।
आयोग चाहता है कि चुनाव से पहले सभी पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल हों, ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं?
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या उसमें किसी तरह की गलती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- नए मतदाता नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें।
- नाम या पते में गलती होने पर सुधार का अनुरोध करें।
- मृत अथवा अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।
- संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्धारित कार्यालय में आवेदन जमा करें।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज और पहचान संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करें।




