दुर्ग : जिले में लगातार जमीन की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें पहले से सौदा की जा चुकी जमीन को बेचने के नाम पर 6 लाख 68 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जिस जमीन का सौदा कर शिकायतकर्ता से रुपए लिए थे, वो पहले ही किसी और को बेची जा चुकी थी।
पीड़ित की शिकायत पर जामुल थाना पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी केशव कोशले ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड भिलाई की रहने वाली शिकायतकर्ता पूजा जैसवानी के पति राजेंद्र कुमार जैसवानी को आरोपी अजय गुप्ता ने पिंकी अग्रवाल के स्वामित्व की जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया था। आरोपी ने राजेंद्र को ये भी बताया था कि भू-स्वामी ने उसे जमीन का आम मुख्तयारनामा (general power of attorney) दिया है। इसके आधार पर वो जमीन की बिक्री कर सकता है। जमीन पसंद आने पर जनवरी 2024 में आरोपी को राजेंद्र ने जमीन के लिए बयाना (Earnest) दिया। इसके बाद अलग-अलग किस्तों में अजय गुप्ता को कुल 6 लाख 68 हजार रुपए का भुगतान किया गया। बाद में राजेंद्र को जानकारी हुई कि जिस जमीन को बेचने के एवज में आरोपी ने पूरे रुपए लिए हैं, उसका पहले ही सौदा किया जा चुका है।