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    Home » Chaitanya Baghel: अदालत का सख्त रुख, चैतन्य बघेल की रिहाई फिलहाल टली
    Chhattisgarh

    Chaitanya Baghel: अदालत का सख्त रुख, चैतन्य बघेल की रिहाई फिलहाल टली

    News EditorBy News EditorOctober 10, 2025No Comments2 Mins Read
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    Chaitanya Baghel रायपुर | 10 अक्टूबर 2025| छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले उन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था।

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    ईडी को जांच के लिए और समय मिला

    ईडी की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और उन्हें कुछ और दिनों की आवश्यकता है ताकि साक्ष्यों की पुष्टि, दस्तावेजी जांच और आरोपी से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की जा सके। अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को आगे बढ़ा दिया।

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    शराब घोटाले की जांच तेज

    गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) मिलकर जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को दिसंबर 2025 के अंत तक फाइनल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत ईडी ने अपनी जांच की गति बढ़ा दी है।

    ईडी अब तक 30 आबकारी अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिनमें 7 रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि इस मामले में कई आर्थिक लेन-देन की परतें अब खुल रही हैं, जिनकी पुष्टि आवश्यक है।

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