रायपुर, 27 अक्टूबर 2024 – छत्तीसगढ़ में रेस्टॉरेंट और ढाबों को अब बार लाइसेंस प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। आबकारी विभाग ने 10 कमरों की अनिवार्यता को खत्म करते हुए इस नई नीति को मंजूरी दे दी है। यह कदम मदिरा प्रेमियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अब रेस्टॉरेंट और ढाबों को बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कमरों की संख्या की बाध्यता नहीं रहेगी, जिससे रेस्टॉरेंट व्यवसायियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने का मौका मिलेगा। हालाँकि, इस निर्णय से आबकारी विभाग के राजस्व में कोई बड़ा इजाफा होने की संभावना नहीं है, जो वर्तमान में 11 हजार करोड़ रुपये है।
लाइसेंस शुल्क और नियम: नए नियमों के अनुसार, 3- और 4-स्टार रेस्टॉरेंट और ढाबों को बार लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है:
- 1 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 18 लाख रुपये
- 3 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में: 24 लाख रुपये
- 3 लाख से अधिक की आबादी वाले क्षेत्र में: 31 लाख रुपये