नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने महिला के रेप, अबॉर्शन के आरोप और पुलिस की एफआईआर को खारिज कर आरोपों से बरी कर दिया है। साथ ही कहा है कि 37 साल की एक शादीशुदा महिला को 27 साल का अविवाहित युवक झांसे में कैसे ले सकता है।
एक आदिवासी युवती ने पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया और उसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पलाश की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही थी। जिसके बाद उसने एडवोकेट हरि अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी। अप्रैल महीने में कोर्ट ने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद से केस की सुनवाई चल रही थी।