Close Menu
CG Times NewsCG Times News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    CG NEWS : छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार 2026’ की शुरुआत’ 10 जून तक गांव-शहर में लगेंगे जनसेवा शिविर, CM साय करेंगे औचक निरीक्षण

    May 1, 2026

    CG NEWS : शराब घोटाले में बड़ा खुलासा’ कारोबारी के घर से निकला खजाना, 17 KG सोना और हीरे जब्त

    May 1, 2026

    CG NEWS : करेंसी टॉवर के बाद एक और हादसा, पिथालिया कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट बनी ‘जाल’, IAS की पत्नी फंसी

    May 1, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Friday, May 1
    CG Times NewsCG Times News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • Chhattisgarh
    • National
    • International
    • Business
    • Entertainment
    • E-Paper
    CG Times NewsCG Times News
    Home » Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026 : जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा का फैसला आर्थिक अपराध में मुख्य भूमिका, IAS निरंजन दास की जमानत नामंजूर
    Chhattisgarh

    Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026 : जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा का फैसला आर्थिक अपराध में मुख्य भूमिका, IAS निरंजन दास की जमानत नामंजूर

    News EditorBy News EditorMarch 11, 2026No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026
    Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Chhattisgarh Liquor Scam Case 2026 , बिलासपुर — छत्तीसगढ़ के चर्चित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाला मामले में फंसे पूर्व आबकारी आयुक्त और सीनियर IAS निरंजन दास को राहत नहीं मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि सरकारी खजाने में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों में आरोपी की भूमिका मुख्य रही है।
    Crime News : दही का बहाना और दरिंदगी की नीयत; छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक को दबोचा

    जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच का फैसला

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। बचाव पक्ष ने खराब स्वास्थ्य और अन्य आधारों पर राहत मांगी थी। हालांकि, सरकारी वकील और जांच एजेंसी के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। बेंच ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध समाज के खिलाफ होते हैं। IAS निरंजन दास पर पद का दुरुपयोग कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के पुख्ता आरोप हैं। ऐसे में जांच के इस पड़ाव पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

    सरकारी खजाने में हेराफेरी का गंभीर आरोप

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य की जांच एजेंसियों के अनुसार, आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर सिंडिकेट बनाकर उगाही की गई थी। इसमें निरंजन दास पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर निजी हितों के लिए काम किया। घोटाले की रकम को अवैध रूप से खपाने और अघोषित संपत्ति अर्जित करने के आरोप में वे लंबे समय से जेल में हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

    “आर्थिक अपराधों के मामलों में आरोपी की रसूख और गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका निरस्त की है।”
    — विधिक सलाहकार, हाईकोर्ट बिलासपुर

    हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब निरंजन दास के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई पर आम नागरिकों की नजरें टिकी हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि रसूखदार अधिकारियों पर ऐसी कार्रवाई से प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। बोदरी स्थित हाई कोर्ट परिसर में आज दिन भर वकीलों और मीडियाकर्मियों की गहमागहमी रही। आगामी दिनों में इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी फैसले आने की संभावना है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    News Editor

    Related Posts

    CG NEWS : छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार 2026’ की शुरुआत’ 10 जून तक गांव-शहर में लगेंगे जनसेवा शिविर, CM साय करेंगे औचक निरीक्षण

    May 1, 2026

    CG NEWS : शराब घोटाले में बड़ा खुलासा’ कारोबारी के घर से निकला खजाना, 17 KG सोना और हीरे जब्त

    May 1, 2026

    CG NEWS : करेंसी टॉवर के बाद एक और हादसा, पिथालिया कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट बनी ‘जाल’, IAS की पत्नी फंसी

    May 1, 2026

    चोरी का खुलासा सबमर्सिबल पंप बरामद के साथ 02 आरोपी गिरफतार भेजा गया जेल

    May 1, 2026

    Iran’ का बड़ा बयान ‘न्यूक्लियर और मिसाइल ताकत पर नहीं झुकेगा, समझौते की संभावना खत्म

    May 1, 2026

    CG NEWS : पावर प्लांट में ब्लास्ट के बाद लगी विकराल आग, 300 मेगावाट यूनिट जलकर खाक होने की कगार पर

    May 1, 2026
    May 2026
    M T W T F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    « Apr    
    Editors Picks

    CG NEWS : छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार 2026’ की शुरुआत’ 10 जून तक गांव-शहर में लगेंगे जनसेवा शिविर, CM साय करेंगे औचक निरीक्षण

    May 1, 2026

    CG NEWS : शराब घोटाले में बड़ा खुलासा’ कारोबारी के घर से निकला खजाना, 17 KG सोना और हीरे जब्त

    May 1, 2026

    CG NEWS : करेंसी टॉवर के बाद एक और हादसा, पिथालिया कॉम्प्लेक्स की लिफ्ट बनी ‘जाल’, IAS की पत्नी फंसी

    May 1, 2026

    चोरी का खुलासा सबमर्सिबल पंप बरामद के साथ 02 आरोपी गिरफतार भेजा गया जेल

    May 1, 2026
    About Us
    About Us

    स्वामी एवं संपादक – जगदीश भाई
    पता - मुख्य मार्ग, कोरबा (छ.ग.)
    ईमेल - cgtimenews.com@gmail.com
    मोबाईल नं. - 9713100050

    स्वामी एवं संपादक
    स्वामी एवं संपादक
    Jagdish Patel
    EDITOR
    Important page
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions
    • Contact Us
    © 2026 CG Times News. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.