Sunday, July 6, 2025

कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की इजाजत दी:वाराणसी के डीएम 7 दिन में पुजारी नियुक्त करेंगे; 31 साल से बंद था तहखाना

वाराणसी जिला कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में व्यास परिवार को पूजा की इजाजत दे दी है। 31 सालों से यानी 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद था।​ कोर्ट के कहा कि वाराणसी के डीएम 7 दिन के अंदर पुजारी नियुक्त करेंगे। इसके साथ व्यास परिवार पूजा-पाठ शुरू कर सकता है।

इससे पहले, कोर्ट ने 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी अपने पास ले ली थी। इसके 7 दिन बाद यानी 24 जनवरी को डीएम की मौजूदगी में व्यास तहखाने का ताला खोला गया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। यह

4 महीने में कोर्ट ने सुनाया फैसला
25 सितंबर 2023 को शैलेंद्र व्यास ने वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार देने की मांग की थी। करीब 4 महीने बाद वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में 1993 से पहले सोमनाथ व्यास पूजा पाठ किया करते थे। हालांकि, बाद में पूजा पाठ बंद हो गई थी। 2020 में सोमनाथ व्यास का निधन हो गया था। इसके बाद शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट से पूजा का अधिकार मांगा था।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी। इस दौरान अंजुमन इंतजामिया ने वकील मुमताज अहमद, एखलाक अहमद कहा था कि व्यासजी का तहखाना मस्जिद का पार्ट है। यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इसलिए पूजा-पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

फैसला न्यायसंगत नहीं है।

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