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    Home » कोर्ट ने मीडिया बैन पर लगाई रोक, CNN समेत तीन संस्थानों की व्हाइट हाउस एंट्री बहाल
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    कोर्ट ने मीडिया बैन पर लगाई रोक, CNN समेत तीन संस्थानों की व्हाइट हाउस एंट्री बहाल

    News EditorBy News EditorSeptember 24, 2026No Comments2 Mins Read
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    Trump’ वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के व्हाइट हाउस से तीन मीडिया संस्थानों को बाहर रखने के फैसले पर संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासन को CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों का व्हाइट हाउस एक्सेस तत्काल बहाल करने का आदेश दिया है। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज टिमोथी केली ने कहा कि मीडिया संस्थानों पर लगाया गया प्रतिबंध प्रारंभिक तौर पर असंवैधानिक हो सकता है।

    18 सितंबर को लगाया गया था मीडिया बैन

    मामला 18 सितंबर से शुरू हुआ, जब ट्रम्प प्रशासन ने इन तीन मीडिया संस्थानों के पत्रकारों का व्हाइट हाउस एक्सेस रद्द कर दिया था। ट्रम्प ने इन संस्थानों की रिपोर्टिंग को लेकर सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी और उन पर गलत तथा नकारात्मक खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगाए थे।

    सेवा संकल्प अभियान शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम – उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव

    इसके बाद CNN, MS NOW और Politico ने सोमवार को संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया। मीडिया संस्थानों ने आरोप लगाया कि उनकी रिपोर्टिंग की सामग्री और संपादकीय दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें निशाना बनाया गया, जो अमेरिकी संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन है।

    कोर्ट ने 14 दिनों के लिए लगाई रोक

    जज टिमोथी केली ने गुरुवार को अस्थायी रोक का आदेश जारी किया। इसके तहत प्रशासन को तीनों मीडिया संस्थानों के प्रेस पास वापस करने होंगे और अगले 14 दिनों तक प्रतिबंध लागू करने से रोका गया है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल उपलब्ध रिकॉर्ड से सरकार के उस तर्क को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता, जिसमें मीडिया एक्सेस वापस लेने को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया था। जज ने इस मामले में पत्रकारों को उचित प्रक्रिया का अवसर दिए जाने के सवाल को भी महत्वपूर्ण माना।

    ट्रम्प प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया था तर्क

    मामले की सुनवाई के दौरान अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दलील दी गई कि व्हाइट हाउस तक पहुंच किसी मीडिया संस्थान का अधिकार नहीं, बल्कि प्रशासन की ओर से दी जाने वाली सुविधा है। सरकार ने प्रेस पास निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकारों का भी हवाला दिया।

    हालांकि, जज केली ने पिछली अदालतों के उन फैसलों का उल्लेख किया, जिनमें पत्रकारों के प्रेस पास रद्द करने से पहले उचित प्रक्रिया और अपना पक्ष रखने का अवसर दिए जाने की बात कही गई है।

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