▶ वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमे एक ट्रक क्रमांक CG 15 A 7536 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185, 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार पाच सौ रूपये का समन शुल्क काटा गया है।
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