जांजगीर-चांपा 22 मई 2025/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30 जुलाई 2024 के अनुक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन के क्रियान्वयन हेतु जिले में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इस हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति/संस्थाओं से 04 जून तक रूचि की अभिव्यक्ति के आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। उन्होंने बताया कि आवेदन जिला कार्यकम अधिकारी जिला गहिला एवं बाल विकास अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०) को प्रेषित करना होगा। रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव/आवेदन का प्रारूप या अन्य कोई जानकारी के लिये कार्यालय में उपस्थित हो कर या जांजगीर-चांपा जिले की वेबसाइट https//janjgir-champa.gov.in/ पर देखा जा सकता है।
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