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    Home » किरायेदार की सूचना नहीं देना पड़ा भारी, मकान मालिक के विरुद्ध थाना बम्हनीडीह में FIR दर्ज
    Chhattisgarh

    किरायेदार की सूचना नहीं देना पड़ा भारी, मकान मालिक के विरुद्ध थाना बम्हनीडीह में FIR दर्ज

    News EditorBy News EditorJuly 25, 2026No Comments2 Mins Read
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    जांजगीर-चांपा। जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में पुलिस द्वारा अप्रवासियों एवं किरायेदारों का सतत सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा सोशल मीडिया, जनजागरूकता अभियान एवं अन्य माध्यमों से भी लगातार आम नागरिकों और मकान मालिकों से अपील की जा रही थी कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार की जानकारी संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।

    इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जांजगीर चांपा द्वारा भी किरायेदारों की जानकारी थाना में उपलब्ध नहीं कराने पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद बम्हनीडीह क्षेत्र के ग्राम अमोदी निवासी अशोक साहू ने आदेशों की अवहेलना करते हुए दूसरे राज्य के चार व्यक्तियों को बिना किरायानामा तैयार किए एवं बिना थाना को सूचना दिए अपने मकान में किराये पर रखा।

    थाना प्रभारी बम्हनीडीह दिलीप सिंह द्वारा किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान जानकारी सामने आने पर पुलिस ने अशोक साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही है।

    अपील
    जांजगीर-चांपा पुलिस ने सभी मकान मालिकों से पुनः अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार एवं बाहरी व्यक्तियों की जानकारी तत्काल निकटतम थाना अथवा चौकी में उपलब्ध कराएं। किरायेदारों की सूचना छिपाने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    किरायेदार सत्यापन अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून -व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम सुनिश्चित करना है।

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    News Editor

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