मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना दीपका के अपने कमाक 250 / 23 धारा 392.34 भादवि के प्रार्थी धीरज कुमार अग्रवाल द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया कि दिनांक 24.07.2023 को मैं रंजना, सिरकी, तिवरता आदि जगहों से समान के पैस कलेक्शन कर 147000 रूपये को अपने काले रंग के बैग में रख कर शाम 05/20 बजे लगभग तिवरता से दीपका अपनी एक्टीवा क्रमांक सीजी 12 एपी-5890 से जा रहा था कि सस्ते में तिवरता रोड कोसाबाड़ी के पास एक सफेद नीले रंग की स्कुटी में सवार तीन लड़के जबरन चाकु दिखा कर रोकवायें उसमें से दो लड़के दो हाथ में चाकु रखे थे मुझे डराते हुये स्कूटी के सामने रखे वसुली की रकम 147000 हजार रूपये, हिसाब पर्ची, सैमसंग कंपनी का ए-50 मोबाईल फोन जिसमे जीओ कंपनी का सिम क्रमांक 982652646 एवं बीएसएनएल कंपनी का सिम क्रमांक 7587844808 को लुट कर भाग गये। लिखाया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री उदय किरण के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री रॉबिन्सन गुड़िया के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपीगणों की पतासाजी हेतु लगाया गया कि दौरान पता साजी मुखबीर की सूचना पर थाना प्रभारी दीपका एवं टीम के द्वारा प्रकरण के आरोपी 1. राजपाल चौहान पिता पिताम्बर चौहान उम्र 20 सा० जमनीमुडा 2. लोकेश उर्फ सोनू दास पिता डुमरदास उम्र 31 वर्ष साा० टुटेलामुडा 3 अनिल कुमार जागडे पिता शिवचरण जागडे उम्र 24 साल सा० तिवरता 4. मनसुखा देवार पिता पी सी लाल देवार उम्र 20 वर्ष सा० थानखम्हरीया हामु० बैरियर के पास पाली को दबिस देकर पकड़ कर पूछताछ किया गया जो अपने एक नाबालिग साथी के साथ उक्त घटना को घटित करना कबुल किये आरोपीगणों से लुटे गये बैग एवं लुट की रकम शत प्रतिशत बरामद किया गया है तथा लुट में प्रयुक्त चाकु ब्लेड एवं एक एक्टीवा तथा एक स्पेलेण्डर मोटर सायकल जप्त किया गया। 04 अरोपीगणों को गिर0 किया गया तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को निरूद्ध किया गया।
आरोपीगणों के धड़पकड़ में थाना प्रभारी दीपका श्री तेज कुमार यादव, सउनि जितेश चन्द्र सिंह, परमेश्वर सिंह राठौर, धनजय सिंह नेटी, आर० रवि मानिकपुरी जगजीवन कवर, अभिजीत पाण्डेय, शेख शहबान की भूमिका रही।