थाना बम्हनीडीह क्षेत्र के अंतर्गत आदतन गुण्डा बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान निवासी बजारपारा बम्हनीडीह को 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर

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⏩ पुलिस द्वारा आदतन गुण्डा बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर-चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।

⏩ आदतन बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान निवासी बजारपारा बम्हनीडीह के विरुद्ध अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने से थाना बम्हनीडीह में अलग- अलग 13 अपराधिक प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा शांति व्यवस्था बनायें रखने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का 12 इस्तगासा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

⏩ आदतन बदमाश रजत दीवान उर्फ गोलू दीवान के दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मारपीट कर लडाई झगड़ा करने की शिकायत पर है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट, लूट करना, बलवा करने में कोई सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, इसके द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा द्वारा गुडा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।

⏩ अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर -चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाहीं