कर्नाटक हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को कहा कि सरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र तय करे। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र तय होना वरदान साबित होगा।
कोर्ट ने कहा कि 17 या 18 साल की उम्र के युवा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित-अहित पर फैसला लेने की मैच्योरिटी है? न केवल सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेट से ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।
जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की बेंच ने ये बातें X (जो पहले ट्विटर था) की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं।