नवंबर 2024/रिस्दी चौक से बरबसपुर एवं उरगा मार्ग का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा द्वारा दिनांक 29/11/2024 को किया गया। निरीक्षण दौरान उक्त मार्ग पर जगह-जगह पर फ्लाई ऐश गिरा होना पाया गया। लेख है कि पूर्व में भी फ्लाई ऐश का नियमानुसार परिवहन करने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये गये थे तथा उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की गई थी। उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के बाद भी लगातार उल्लंघन की स्थिति निरीक्षण दौरान पायी जा रही है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा मंडल के निर्देशों एवं परिवहन हेतु जारी एस. ओ. पी. का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। इस संबंध में उक्त सड़क मार्ग पर 02 दिवस तक ( दिनांक 30/11/2024 एवं 01/12/2024 ) फ्लाई ऐश का परिवहन किये जाने में रोक लगाई गई है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि उक्त मार्ग से 02 दिवस के भीतर फ्लाई ऐश हटा लिये जाने के पश्चात ही परिवहन बहाल करने पर पुर्नविचार किया जावेगा। उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मंडल स्वतंत्र होगा।
निदेशक, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मेसर्स एन.टी.पी.सी. कंपनी लि., 2600 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, जमनीपाली, कार्यपालक निदेशक (उत्पादन), मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि., 840$500 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, कोरबा (पश्चिम),कार्यपालक निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल पावर प्लांट, मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि., 500 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, कोरबा (पूर्व ), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि 540 $1200 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, बालको नगर कोरबा को राख परिवहन नहीं करने सूचित किया गया है।
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