मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सतेंद्र पटनवार निवासी कोरिया हाल मुकाम द्वारिका सेक्टर 18 दिल्ली ने रिर्पोट दर्ज कराया था की आरोपी अनुराग राठौर एवं उनके अन्य साथियों को प्रार्थी का भांजा अमन कौशिक ने कुल 1,60,00,000/₹ (एक करोड़ साठ लाख रुपया) उधारी दिया था जिसे वापस मांग करने पर आरोपियों के द्वारा वापस न कर धोखाधडी कर दिए तथा अमन कौशिक को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करने लगे जिस पर अमन कौशिक के द्वारा आरोपियों के धोखाधडी और प्रताड़ना से तंग आकर दिनाक 10.09.24 आत्महत्या करने के लिए जहर सेवन कर लिया था। जिसे उपचार के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर में भर्ती किए थे की रिपोर्ट पर मूल अपराध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 741/24 अपराध कायम कर विवेचन में लिया गया था।
दौरान विवेचना अमन कौशिक की मृत्यु हो जानें पर प्रकरण में धारा 108, 111(2), (क) जोड़ी गई प्रकरण के आरोपी अनुराग राठौर, अंशुल गुहा, ऋषि चौहान, सतीश सोनवानी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर पूर्व में न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
प्रकरण के आरोपी सोनू निवासी पचोरी थाना सारागांव जो घटना घटित फरार हो गया था जिसकी थाना जांजगीर पुलिस द्वारा लगातार पातासाजी की जा रही थी। जिसको पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना मिला कि आरोपी तमिलनाडु तरफ रहता है की सूचना पर CSP श्रीमति कविता ठाकुर के नेतृत्व में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक सत्यम चौहान, ASI राम प्रसाद बघेल, आरक्षक हजारी लाल मेरसा, डीकेश्वर का सराहनीय योगदान रहा।

