प्रार्थी विमलेश कुमार अहिर निवासी खिसोरा द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 24.07.2026 को सन्नी लाल पाटले एवं राहुल कुमार खाण्डे उसके घर पहुंचे और स्वयं को जियो कंपनी का सुपरवाइजर बताते हुए दो ट्रैक्टर- ट्रॉली किराये पर लेने की बात कही। आरोपियों ने दोनों ट्रैक्टरों का किराया ₹30-30 हजार रुपये देने का झांसा देकर प्रार्थी के दो ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियां अपने साथ ले गए।
बाद में आरोपियों ने उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बिलासपुर जिले के एक व्यक्ति के पास करीब ₹2 लाख में बेच दिया तथा प्राप्त रकम में से ₹50 हजार खर्च कर दिए। इस प्रकार प्रार्थी के साथ करीब ₹9 लाख की धोखाधड़ी की गई।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 407/2026, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मुखबिर सूचना पर दबोचे गए आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन पूर्व में आरोपी 1. सन्नी लाल पाटले निवासी बम्हनीन, थाना अकलतरा 2. राहुल कुमार खाण्डे निवासी खम्हरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
मामले के आरोपी अब्दुल गफूर खान निवासी मचखंडा थाना सीपत जो फरार चल रहा था जिसकी बलौदा पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर जियो कंपनी का सुपरवाइजर बनकर ट्रैक्टर-ट्रॉली किराये पर लेने तथा उन्हें दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
पुलिस टीम का सराहनीय योगदान
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, सउनि रामदुलार साहू, प्र.आर.गजाधर पाटनवार, आरक्षक रज्जू रात्रे, जयराम बिझवार, नारायण भानू का सराहनीय योगदान रहा।




