घटना की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आरोपी सेमलाल को गिरफ्तार कर लिया। अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने सेमलाल को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर सेमलाल को तीन महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। हालांकि, सेमलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।पेंड्रा । जिले के गौरेला थाना क्षेत्र के केंवची गांव में 18 नवंबर 2022 को शराब पीने के बाद आपसी विवाद में छोटे भाई सेमलाल बैगा ने अपने बड़े भाई घासीराम बैगा की हत्या कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने सेमलाल को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना की रात घासीराम बैगा (55) और सेमलाल बैगा एक साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान खेती की जमीन को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढऩे पर घासीराम ने सेमलाल को एक थप्पड़ मारा। इससे नाराज होकर सेमलाल ने जलती लकड़ी से घासीराम के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे घासीराम की मौके पर ही मौत हो गई। सेमलाल ने अपनी भाभी जुगरी बाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही।
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