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    Chhattisgarh

    (कोरबा) शहरों में व्यापार के नए नियम हुए लागू

    News EditorBy News EditorNovember 8, 2025No Comments2 Mins Read
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    कोरबा  राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति किए जा रहे व्यापार पर सख्ती बरतते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब गुमटी, ठेला या वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले सभी लोगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति व्यापार करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगा।
    * लाइसेंस और शुल्क देना होगा अनिवार्य
    नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में व्यापार करने वालों को अब अनुमतिपत्र शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित व्यवसाय और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
    * वाहन से व्यापार करने वालों पर भी लागू होंगे नियम
    केवल गुमटी या ठेले लगाने वाले ही नहीं, बल्कि वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले विक्रेता, जैसे मोबाइल दुकानदार, फल-सब्जी या फास्ट फूड वैन संचालक को भी लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति कारोबार करते पाए जाने पर उनका सामान जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
    * सख्त कार्यवाही हेतु निर्देश जारी
    प्रशासन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। निगम अधिकारियों को ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ठेलों की सर्वे सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
    * व्यवस्था सुधार की दिशा में बढ़ाया कदम
    संबंधित अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे अतिक्रमण, अव्यवस्थित ठेले-गुमटी और यातायात बाधाओं को रोकने के लिए लिया गया है। लाइसेंस प्रक्रिया लागू होने से शहर में सुव्यवस्थित व्यापारिक व्यवस्था कायम होगी और राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी।

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