मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया दिनांक 29,09,2025 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके नाम से दो बोलेरो गाड़ी है जिसे किराया में पूर्व परिचित आमिर ख़ान निवासी जरवानी सहसपुर जिला राजनांदगांव को दी थी, आमिर ख़ान के द्वारा दिनांक 01,02,2025 को बीएसपी प्लांट में गाड़ी चलवाऊँगा कह कर एग्रीमेंट कर 50,000 रूपये देकर गाड़ी को ले गया था किंतु बाद में किराया की राशि नहीं दिया और कहीं भाग गया , पता करने पर उक्त दोनों गाड़ी को ईशंक गजपाल निवासी भिलाई, एवं खोमलाल देवांगन निवासी शंकर नगर दुर्ग का रखा है जिन्हें गाड़ी वापस देने और किराया देने कहने पर नहीं दे रहे थे रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामला की गंभीरता को देखते हुए श्री प्रफुल्ल ठाकुर (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सक्ती, श्री हरीश यादव (रा.पु.से.) अति. पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिए , दौरान माल मुलजिम पतासाजी के उपरोक्त आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उक्त दोनों बोलेरो गाड़ी को अपने कब्जे में रखा था जिसे बरामद कराया आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाए जाने से दिनांक 02,12,2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही निरीक्षक प्रवीण राजपूत थाना प्रभारी मालखरौदा के नेतृत्व में स.उ.नि. दिलीप सिंह खलखो आरक्षक महेंद्र कंवर का विशेष योगदान रहा ।

