Thursday, February 19, 2026

फेस्टिव सीजन ऑफर्स और गिफ्ट्स पर टैक्स नियम में बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। दिवाली के मौके पर कर्मचारियों को कंपनियों की ओर से बोनस और गिफ्ट मिलना आम बात है। कोई कंपनी कैश बोनस देती है तो कोई मिठाई, कपड़े या गैजेट जैसे गिफ्ट देती है। लेकिन अब इन पर टैक्स नियमों को लेकर सरकार ने बड़ा खुलासा किया है।

सरकार के मुताबिक, बोनस और गिफ्ट्स पर टैक्स की गणना अलग-अलग तरीके से होगी। यदि आपकी कंपनी दिवाली पर मिठाई का बॉक्स, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप या अन्य वस्तु गिफ्ट करती है और उसकी कीमत ₹5,000 तक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर गिफ्ट की कीमत इस सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को टैक्स योग्य आय में शामिल किया जाएगा।

वहीं, कैश बोनस को पूरी तरह से टैक्स योग्य आय माना जाएगा और इस पर आयकर के नियम लागू होंगे। यानी कर्मचारियों को कैश बोनस पर टैक्स देना ही होगा।

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम कर्मचारियों को गिफ्ट टैक्स से राहत तो देगा, लेकिन कैश बोनस पर टैक्स छूट की संभावना नहीं है। इसलिए कंपनियां इस बार ज्यादातर गिफ्ट आइटम्स देने पर जोर दे सकती हैं।

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