मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडिता के इस्ट्राग्राम आईडी के माध्यम अश्लील कमेंटस एंव अश्लील पीडिता के मोबाईल पर सेंड करने की लिखित रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 595/2023 धारा 509ख भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था विवेचना दौरान इस्ट्राग्राम धारक का सायबर सेल जाजंगीर से जानकारी प्राप्त कर आरोपी राज देवदास साकिन रामसागर को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा घटना घटित करना एवम अपना जुर्म स्वीकार किया एंव घटना मे प्रयुक्त मोबाईल को पेश करने पर बरामद किया गया है। प्रकरण मे धारा 67(A) आईटी एक्ट का घटना घटित करना पाये जाने से उक्त धारा जोडी गई है ।
विवेचना के दौरान आरोपी राज देवदास उम्र 21 वर्ष साकिन रामसागर पारा अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 27.01.24 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरी. टी.एस. पट्टावी सउनि अरूण कुमार सिह म.प्र.आर.अनिता पाटले, आर. राघवेन्द्र धृतलहरे, बृजपाल बर्मन का सराहनीय योगदान रहा।