न्यूजक्लिक मामले में गुरुवार 5 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने पत्रकार अभिसार शर्मा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले अभिसार से मंगलवार 3 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी।
वहीं, कोर्ट में न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती के वकील ने उनकी गिरफ्तारी के लिखित दस्तावेज मांगे। इस पर प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि आप प्रोसेस फॉलो करें, एक कदम आगे ना कूदें।
सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
सेशंस कोर्ट में दोनों आरोपियों की तरफ से दायर उस एप्लिकेशन का विरोध किया गया, जिसमें FIR की कॉपी देने की बात कही गई थी।
अमित चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, इसके लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं। पुरकायस्थ के वकील ने भी कहा कि FIR की कॉपी लेना आरोपी का हक है।
इस पर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपियों को पुलिस कमिश्नर को अप्रोच करना चाहिए। इसके बाद पुलिस कमिश्नर मामले में एक कमेटी बनाएंगे। जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई है और जिस आधार पर रिमांड ली गई है, वो हम पहले ही बता चुके हैं।
आरोपी चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया का पालन करें। आरोपियों की तरफ से जो एप्लिकेशन फाइल की गई है, वो प्रीमैच्योर है। आप आगे ना चलें।