Monday, October 13, 2025

Notice To Raipur Institutions: कामकाजी महिलाओं के लिए राहत, शिकायत समिति अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू

Notice To Raipur Institutions रायपुर, छत्तीसगढ़ | 12 अक्टूबर 2025| महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने तेजी से एक्शन लिया है। रायपुर सहित प्रदेशभर के हजारों सरकारी और निजी संस्थानों को महिला शिकायत समिति (Internal Complaints Committee – ICC) के गठन को लेकर नोटिस भेजे गए हैं। अकेले राजधानी रायपुर में 2500 से अधिक दफ्तरों, दुकानों, मॉल्स, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों और फैक्ट्रियों को श्रम विभाग द्वारा नोटिस थमाए गए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त 2025 के आदेश के तहत की गई है, जिसमें कहा गया था कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक संस्थान को महिला शिकायत समिति बनाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।

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समिति गठन की स्थिति

अब तक प्रदेश में 2700 से अधिक संस्थानों ने समिति गठन की जानकारी सरकार को सौंप दी है, जबकि शेष को जल्द से जल्द अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति में एक वरिष्ठ महिला अधिकारी बतौर पीठासीन अधिकारी और चार अन्य सदस्य होने चाहिए। समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना भी अनिवार्य किया गया है।

नहीं बनी समिति तो लगेगा जुर्माना

सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संस्था इस आदेश का पालन नहीं करती है तो उस पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में इस निर्देश के क्रियान्वयन की सीधी जिम्मेदारी दी गई है।

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