मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति अंकिता शर्मा द्वारा अवैध शराब कारोबारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के दिये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह के मार्गदर्शन पर थाना सक्ती क्षेत्र में आबकारी रेड कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था दौरान पेट्रोलिंग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि वार्ड क्रमंाक 02 दुकाल सागर पारा का रहने वाला शिवा महादईया के द्वारा अपने घर के पीछे बाड़ी में अवैघ रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना पर मुखबिर के बताये घर पर रेड़ कार्यवाही किया। जा मौके पर शिवा महादईया के कब्जे से सफेद रंग की प्लोलिथिन मंें हाथ भटटी से बना हुआ कच्ची महुआ 07 लीटर किमती 700/- रू0 बरामद किया गया जिसे उक्त शराब के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने हेतु देने पर कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखत में दिया गया। आरोपी के कब्जे से उपरोक्त माल जप्त कर कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने पर विधिवत् न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इसी तरतम्य में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति बुधवारी बाजार सक्ती की ओर से एक सफेद रंग के थैला के अंदर अधिक मात्रा में देशी प्लेन शराब लेकर आ रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के राजापारा तिराहासक्ती के पास घेराबंदी कर रेड़ कार्यवाही किया जो आरोपी गोकुल साहू के कब्जे से एक थैला के अंदर 29 नग देशी प्लेन शराब रखा मिला है। आरोपी को उक्त शराब रखने के संबध्ं मे ंवैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया जो कोई वैध दस्तावेज नही होना लिखकर दिया। जो उपरोक्त माल को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार न्यायिक रिमांड भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरी. कमल मैरिषा, प्रधान आरक्षक 13 अजय प्रताप कुर्रे,भगत,विजय जोलहे, श्याम सुंदर, जयनारायण, नामदेव, पुष्पेंद्र,सेतराम की महत्वपूर्ण भूमिका रहा।
पुलिस अधीक्षिका सक्ती श्रीमती अंकिता शर्मा ने चेतावनी दी है कि नशे के अवैध कारोबार एवम जुआ, सट््टा खेलने/खेलाने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार कार्यवाही की जायेगी।
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