Monday, July 7, 2025

थाना चंद्रपुर जिला सक्ती बिना अनुमति और तेज ध्वनि में जी.जे. / लाउडस्पीकर बजाने पर की जायेगी सक्त कार्यवाही

ध्वनि प्रदुषण को लेकर जिला प्रसाशन एवं पुलिस बेहद गंभीर है। नियमो के उल्लघन करने वालो पर सक्त कार्यवाही की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एम० आर० आहिरे (भा०पु०से०), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया गायत्री सिंह (रा०पु० से०) द्वारा बिना अनुमति एवं देर रात डी.जे. चलाने, मौडीफाई साईलेंसर एवं प्रेशर हार्न पर प्रभावी रूप से कार्यवाही का निर्देश सभी थाना / चौकी प्रभारी को दिया गया है। दिये गये निर्देशानुसार थाना क्षेत्र के ग्रामो मे लोगो को लगातार कार्यवाही तथा समझाईस दी जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 27.01.2024 को मोटरव्हीकल एक्ट के तहत दो पहिया चार पहिया भारी वाहनो की जांच कर चार वाहनो पर प्रेशर हार्न के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही की गयी है तथा छोटा हाथी वाहन कमांक सी जी 11 बीडी.8747 के चालक/संचालक बलभद्र पटेल पिता देव कुमार पटेल साकिन डोमनपुर थाना चन्द्रपुर से एम्प्लीफायर साउंड सिस्टम लाउड स्पीकर मय वाहन के जप्त कर धारा 3,5 एवं 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

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