Wednesday, October 16, 2024

मोदी सरनामे मानहानि केस में झुकने को तैयार नहीं राहुल गांधी, कही ये बात

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मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया. अपने जवाब में राहुल गांधी ने लिखा कि मेरा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि मैने कोई अपराध नहीं किया है. मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हुई हैं. मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में अपनी याचिका पर शुक्रवार को होने वाली सुनवाई से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए माफी मांगने से एक बार फिर इनकार कर दिया है. हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है.

जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा?

अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है. उसमें सफलता की संभावना है. इसलिए दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे. पूर्णेश मोदी ने सीधे उनका बयान नहीं सुना था. मेरे मामले को अपवाद की तरह देख राहत दी जाए. मानहानि केस में अधिकतम सजा के चलते संसद सदस्यता गई है. पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं. उन्हें इससे पहले किसी केस में सजा नहीं मिली है. माफी नहीं मांगने के चलते घमंडी कहना गलत है.

क्यों चली गई राहुल की संसद सदस्यता?

बता दें कि इसी मामले में मानहानि से जुड़े केस के चलते उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी. हलफनामे में कहा गया है कि रिकॉर्ड में कोई मोदी समाज या समुदाय नहीं है और केवल मोदी वणिका समाज या मोध घांची समाज ही अस्तित्व में है. शिकायतकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि मोदी उपनाम विभिन्न अन्य जातियों के अंतर्गत आता है. यह भी स्वीकारोक्ति है कि नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी सभी एक ही जाति में नहीं आते.

पूर्णेश मोदी कर चुके हैं ये अपील

गौरतलब है कि इससे पहले, पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की उस अपील को खारिज करने का सोमवार को अपील की थी, जिसमें कांग्रेस नेता ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह किया है. पूर्णेश मोदी ने कहा था कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को खासकर गुजरात के ‘मोध वणिक’ जाति से संबंधित लोगों का अपमान किया है.

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