रायपुर। राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
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कोर्ट ने कहा – अपराध की प्रकृति गंभीर
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि फरार रहने वाले आरोपियों को पहले पुलिस के समक्ष समर्पण करना चाहिए।
पुलिस कर रही फरार आरोपियों की तलाश
मामले में रायपुर पुलिस दोनों आरोपियों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि तोमर बंधु लंबे समय से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
सूदखोरी और धमकी के कई मामले दर्ज
वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पर रायपुर के विभिन्न थानों में सूदखोरी, धमकी, वसूली और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। दोनों पर आरोप है कि वे ऊंचे ब्याज पर रकम देकर आम लोगों से जबरन वसूली करते थे।
आम नागरिकों से जुड़ी कई शिकायतें
रायपुर के कई नागरिकों ने तोमर बंधुओं के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। आरोप है कि दोनों भाई ब्याजखोरी के जरिये लोगों की संपत्ति हड़पने और धमकाने का काम करते थे।
पुलिस की निगरानी तेज
हाईकोर्ट के फैसले के बाद रायपुर पुलिस ने इन दोनों हिस्ट्रीशीटरों की तलाश और तेज कर दी है। शहर के कई इलाकों में उनकी लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास जारी हैं।

