एसआई भर्ती एग्जाम के बाद नियुक्ति आदेश के लिए प्रतियोगियों को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है। इस केस की सुनवाई के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में राज्य शासन को दी जाने वाली सहमति पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है।
साथ ही कोर्ट को भी इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय तय किया है। प्रतियोगी पुष्पा सिदार ने अपने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से नियुक्ति आदेश जारी करने के संबंध में सहमति लेने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर एसआई भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा है। गुरुवार को याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगने की जानकारी दी।
इन पदों पर होनी है भर्ती
बता दें कि राज्य शासन के गृह विभाग ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज़), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) के अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 मे विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से 8 सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई।
इसके बाद आज तक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। उम्मीदवारों के शारीरिक मापदंड परीक्षा पुलिस ने ली थी। इसके बाद 70 हजार अभ्यर्थियों की सूची लिखित परीक्षा लेने के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के हवाले कर दिया था। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। अब अंतिम सूची के साथ नियुक्ति आदेश जारी करना बाकी है।