⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2025 को सुबह नाबालिक बालिका स्कूल जा रही थी तभी आरोपी राहुल साहू उर्फ गुपेश कुमार साहू के द्वारा रास्ते मे जबरन इक्को कार में बैठाकर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना अकलतरा मे अपराध क्रमांक 81/2025 धारा 137 (2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
⏩ नाबालिक पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी व अपहृता की पतासाजी के दौरान आरोपी को घेराबंदी कर पकडा गया जिसके कब्जे से नाबालिग बालिक व घटना मे प्रयुक्त इक्को कार को बरामद किया जाकर आरोपी को हिरासत मे लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिग बालिका को जबरदस्ती अपने इक्को कार मे बैठाकर छेडखानी करना जुर्म स्वीकार किए जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 09.03.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय थाना प्रभारी अकलतरा, सउनि डी.एल बरेठ, आरक्षक बृजपाल बर्मन, ओमकार मरावी, महिला आरक्षक रश्मि भदौरिया का सराहनीय योगदान रहा।