मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2025 को प्रार्थी राधेश्याम राठौर पिता मनोहर लाल राठौर उम्र 37 वर्ष साकिन सरईसिंगार थाना हरदीबाजार जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बस स्टैण्ड हरदीबाजार में राधे मोबाईल रिपेयरिंग के नाम से दुकान का संचालन करता हूँ। दिनांक 25.02.2025 को रात्री 09:00 बजे दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। दिनांक 26.02.2025 को ग्राम नैला जिला जांजगीर चांपा चला गया था। दिनांक 28.02.2025 को वापस आने पर प्रातः करीबन 09:00 बजे दुकान गया तो देखा कि मोबाईल दुकान का ताला टूटा हुआ था दुकान के अंदर जाकर देखा तो पुरानी ईस्तेमाली मोबाईल जो ग्राहक द्वारा रिपेयरिंग के लिए दिया गया करीबन 06-07 नग तथा ब्लूटूथ ईयर फोन, अन्य सामग्री एवं नगदी रकम 10000 रूपये जुमला करीबन 18000 रूपये को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 23/2025 धारा 331 (4), 305 बीएनएस पंजीबद्ध कायम कर हालात से पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.), नगर पुलिस अधीक्षक दर्री श्री विमल कुमार पाठक (भा.पु.से.) को अवगत कराकर मार्गदर्शन प्राप्त करने पर आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना दौरान आरोपी उपेन्द्र द्विवेदी पिता आनंद मोहन उम्र 45 वर्ष साकिन अस्पताल रोड हरदीबाजार थाना हरदीबाजार जिला कोरबा (छ.ग.) से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया है। आरोपी के कब्जा से चोरी हुए मशरूका बरामद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपी को आज दिनांक 01.03. 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
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