कोरबा, 2 अगस्त 2025। किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2025 कर दिया गया है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी।
जिला प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखाओं और समितियों से संपर्क कर बीमा करवा सकते हैं, वहीं अऋणी किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से फसल बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं।
दोनों प्रकार के किसान होंगे पात्र
इस योजना में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान पात्र हैं। इसके अलावा भू-धारक और बटाईदार किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
अनिवार्य शामिल होंगे ऋणी किसान
जिन किसानों ने अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत या नवीनीकृत करवाया है, उन्हें इस योजना में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
गैर ऋणी किसान योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 खसरा और स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ पंजीयन करवा सकते हैं।