Tuesday, September 16, 2025

गणेश चंदा की बात को लेकर मारपीट कर गंभीर चोट पहॅूचाने वालेे आरोपियों सहित दो नाबालिक बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोविन्द सागर पिता प्रेम 32 साल साकिन वार्ड नम्बर 03 नंदेली मांठा थाना सक्ती के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 05.09.2025 को प्रार्थी का लड़का देव सागर की तबियत खराब होने से सक्ती आनंद मेडिकल स्टोर से दवा लेकर अपने घर नंदेली भाठा वापस जा रहा था। दुकाल सागर तालाब के पास रास्ते मे गणेश विर्सजन वाले जा रहे थे जिनसे प्रार्थी के द्वारा साईड मांगने पर पिन्टु सारथी, कैलाश सारथी मन्नत सारथी, बिटटू सारथी आये और तुम लोगो गणेश चंदा नहीं दिये हो कहकर गाली गलौच करने लगे। प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना किया तो पिन्टू सारथी, कैलाश सारथी मन्नत सारथी, बिट्टू सारथी मां बहन की अश्लील गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगा तब मारपीट करते देख इसकी पत्नी सुकाति ने अपने बडे लडका हेमंत सागर, गिरधर सागर एवं इसकी दूसरी पत्नी मीना सागर को फोन कर बुलाई तो वे लोग आये और बीच बचाव करने लगे तो उनके साथ भी मारपीट कर चोट पहॅूचाया प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहतो को आई चोटो का सीएचसी सक्ती से डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया। डाॅक्टर द्वारा आहत हेमन्त सागर के उगली में फेक्चर होनेे एवं आहत हेमन्त सागर को बिटू सारथी ने आक्रमक हथियार के तौर पर पंच को उपयोग में लाकर आहत हेमन्त को मृत्यु कारित करने के नियत से मारकर चोट पहुंचाया जाने से आरोपियों के विरुद्ध धारा 117 (2), 118 (1) बीएनएस जोडी गई है। प्रकरण के आरोपी 01 अजय कुमार सहिस उर्फ पिन्टू 02 बिटटू सारथी एवं विधि से संधर्षरत बालकों को तलब कर पुछताछ किया जो अपराध घटित करना स्वीकार किये तथा आरोपी अजय कुमार सहिस उर्फ पिन्टू द्वारा घटना में प्रयुक्त लोहे का पंच को पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपियो के विरुद्ध प्रर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से एवं अपराध का घटित करना स्वीकर करने पर आरोपी अजय कुमार सहिस उर्फ पिन्टू पिता बशी लाल सहिस उम्र 28 वर्ष 02 बिटटू सारथी पिता हरिशंकर सारथी उम्र 23 वर्ष दोनो साकिनान वार्ड क्र 01 कसेरपारा सक्ती जिला सक्ती (छ.ग.) को दिनांक 12.09.2025 के 20.30, 20.35 बजे विधिवत गिरफ्तारी कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया तथा प्रकरण के अन्यं दो विधि से संघर्षरत बालको को बाल किशोर न्यायालय पेश किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में प्र. आर. 293 जीत कुमार जाटवर आरक्षक बृजमोहन नेताम, गौरसिंह कंवर, अच्छे सिदार, दीपक बंजारे एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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