घटना का विवरण:
दिनांक 10.10.2025 को आबकारी बृत्त जैजैपुर एवं थाना हसौद पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसते हुए ग्राम झरप में रेड कार्यवाही कर ग्राम झरप के (01) सत कुमार लहरे पिता दयाराम लहरे उम्र 21 साल, (02) दयाराम लहरे पिता ललितराम लहरे उम्र 55 साल दोनों साकिनान झरप थाना हसौद जिला सक्ति (छ.ग.) दोनों के कब्जे से (1) एक सफ़ेद रंग के 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन मे 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत: 2000/₹, (2) एक नीला रंग के प्लास्टिक ड्रम मे करीबन 80 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत: 16000/₹, (3) 50-50 किलोग्राम के 05 प्लास्टिक पन्नी मे 250 किलोग्राम महुआ लहान कीमत: 12500/₹, (4) झांझी झोकनी, गैस चूल्हा एवं गैस सैलेंडर, कुल कीमत: 35500/₹ को जब्त किया गया
आबकारी बृत्त जैजैपुर द्वारा दोनों आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 166/2025 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक नरेंद्र यादव थाना प्रभारी हसौद, आबकारी उप निरीक्षक कोमल प्रसाद सिदार, थाना हसौद से सउनि बिसोहन, प्र. आर. नंदूराम साहू, संजय शर्मा, आर. कमलेश धारिया, राजू खूंटे, राजेश यादव, आबकारी बृत्त जैजैपुर से न.सै. भीम साहू, विरेंद्र यादव, परसराम कहरा, महिला भृत्य बसंती बाई चौधरी, वहां चालक कमलेश यादव का विशेष योगदान रहा है।