⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 29.08.2025 को प्रार्थी समारू केंवट बंधुवा पारा ग्राम कौड़िया थाना सीपत जिला बिलासपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी लड़की का विवाह वर्ष 2024 में चंगोरी निवासी सुशील केंवट के साथ हुआ था, शादी में दहेज नहीं दिये कहकर लड़की को उसके पति सुशील केंवट आये दिन गाली गलौच मारपीट करता था जिसकी जानकारी लड़की द्वारा परिजनों दी गयी थी एवं दिनांक 12/8/25 को सुशील केवट के द्वारा अपने पत्नी से वाद विवाद कर मारपीट किया एवं शरीर को आग से अलग अलग जगह को जला दिया था, जिस पर से थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 413/2025 धारा 296,115(2),118(2),85 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था
⏩ महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी सुशील केंवट को हिरासत मे लेकर पूछताछ करने से जुर्म स्वीकार करने से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा, सउनि मो.मोबिन शेख प्र.आर. शरफुदीन आर.शुभम एक्का का सराहनीय योगदान रहा।