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    Home » धान खरीदी में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, नोडल अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित
    Chhattisgarh

    धान खरीदी में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, नोडल अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

    News EditorBy News EditorJanuary 22, 2026No Comments2 Mins Read
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    जांजगीर-चांपा 22 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी कार्य के दौरान लापरवाही बरतने व लगातार अनुपस्थित रहने पर धान उपार्जन केन्द्र हरदी तहसील अकलतरा के नोडल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
    उपार्जन केन्द्रों में खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जारी आदेश में धान उपार्जन केन्द्र हरदी तहसील अकलतरा के नोडल अधिकारी श्री सुनील राव, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के खरीदी कार्य से लगातार अनुपस्थित मिलने पर नायब तहसीलदार अकलतरा के द्वारा जांच प्रतिवेदन 21 जनवरी 2026 मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी खाद्य शाखा के द्वारा उनके मोबाईल पर फोन करने पर उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया एवं व्हाट्सअप के माध्यम से अर्नगल एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई है। श्री राव का उक्त आचरण सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत है तथा राज्य शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना तथा अनुशासनहीता, स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। उनके इस कृत्य से उपार्जन केन्द्र हरदी तहसील अकलतरा में खरीदी कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
    कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में श्री सुनील राव, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा को छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (क-1, 2, 3) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जांजगीर-चांपा निर्धारित किया जाता है तथा इन्हे निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्तें की पात्रता होगी।

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