Thursday, November 13, 2025

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावाश एवं अर्थदंड की सजा

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.07.2023 के शाम ग्राम सिघनपुर डेम बैलाचुआ खोलियामुड़ा में आरोपी द्वारा विधि से संघर्षरत बालक के साथ मिलकर मृतक करन दिव्य की हत्या करने का आपराधिक षड्यंत्र बनाकर मृतक के सिर में पत्थर से 5-6 बार प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर मृतक के शव को झाड़ी में छिपा दिए थे।

मामले में थाना सक्ती के गुम इंसान क्र. 66/2023 की गम इंसान करन दिव्य की पतासाजी के दौरान संदेहियों से पुछताछ मामले का खुलासा हुआ था।

*मामले की विवेचना निरीक्षक प्रवीण राजपूत तत्कालीन थाना प्रभारी थाना सक्ती हाल थाना मालखरौदा के द्वारा कड़ी मेहनत करते मनोवैज्ञानिक तरीके, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से मामले के आरोपी को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड, तथा धारा 201 भा.द.वि. में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त किया गया है ।

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