Close Menu
CG Times NewsCG Times News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    CG NEWS : “सिर्फ गुरुजी के लिए नियम क्यों” ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से की सीधी अपील

    September 2, 2026

    आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य नाड़ीवैद्य डॉ.नागेन्द्र नारायण शर्मा ने बताया कैसा रहे भाद्रपद (भादो) मास में खान-पान एवं जीवनशैली

    September 2, 2026

    छत्तीसगढ़ High Court’ का महत्वपूर्ण फैसला’ संपत्ति और आय छिपाना होगा मुश्किल, हलफनामे पर हो सकेगी क्रॉस एग्जामिनेशन

    September 2, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Wednesday, September 2
    CG Times NewsCG Times News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • Chhattisgarh
    • National
    • International
    • Business
    • Entertainment
    • E-Paper
    CG Times NewsCG Times News
    Home » छत्तीसगढ़ High Court’ का महत्वपूर्ण फैसला’ संपत्ति और आय छिपाना होगा मुश्किल, हलफनामे पर हो सकेगी क्रॉस एग्जामिनेशन
    Chhattisgarh

    छत्तीसगढ़ High Court’ का महत्वपूर्ण फैसला’ संपत्ति और आय छिपाना होगा मुश्किल, हलफनामे पर हो सकेगी क्रॉस एग्जामिनेशन

    News EditorBy News EditorSeptember 2, 2026No Comments3 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    High Court
    High Court
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    High Court’ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति और पत्नी दोनों को एक-दूसरे की आय और संपत्ति से संबंधित शपथ पत्र यानी हलफनामे पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पूरा अधिकार होगा। अदालत के इस फैसले को पारिवारिक न्यायालयों में चल रहे भरण-पोषण से जुड़े मामलों के लिए अहम माना जा रहा है।

    हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए दुर्ग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक पति को पत्नी की आय और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल पूछने से रोक दिया गया था।

    फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द

    मामले में पति ने पत्नी की आय और संपत्ति से संबंधित जानकारी पर सवाल उठाने और उससे जुड़े शपथ पत्र के संबंध में पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि दुर्ग स्थित फैमिली कोर्ट ने पति को इस संबंध में क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति नहीं दी थी।

    CG News : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रायपुर दौरा कल, सुबह AIIMS पहुंचकर दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

    इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

    अदालत ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि जब किसी पक्ष द्वारा आय और संपत्ति से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो दूसरे पक्ष को उसमें दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करने और आवश्यक सवाल पूछने का अवसर मिलना चाहिए।

    दोनों पक्षों को मिलेगा समान अधिकार

    हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से जुड़े मामलों में पति और पत्नी दोनों को समान रूप से एक-दूसरे की आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी पर सवाल पूछने का अधिकार मिलेगा।

    अदालत के निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मामले में आय, संपत्ति और आर्थिक स्थिति से जुड़ी सही जानकारी न्यायालय के सामने आ सके। क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से शपथ पत्र में दी गई जानकारी की पुष्टि या जांच की जा सकती है।

    गुजारा भत्ता तय करने में आर्थिक स्थिति अहम

    भरण-पोषण या गुजारा भत्ता तय करते समय पति और पत्नी दोनों की आय, संपत्ति, खर्च और आर्थिक जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे मामलों में सही आर्थिक जानकारी न्यायालय को उचित निर्णय लेने में मदद करती है।

    हाईकोर्ट के इस फैसले से अब दोनों पक्षों को अपनी बात रखने और दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विवरण की जांच करने का अवसर मिलेगा। इससे मामलों की सुनवाई अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होने की उम्मीद है।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    News Editor

    Related Posts

    CG NEWS : “सिर्फ गुरुजी के लिए नियम क्यों” ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से की सीधी अपील

    September 2, 2026

    आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य नाड़ीवैद्य डॉ.नागेन्द्र नारायण शर्मा ने बताया कैसा रहे भाद्रपद (भादो) मास में खान-पान एवं जीवनशैली

    September 2, 2026

    Bilaspur Violence Update : बिलासपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई’ हिस्ट्रीशीटर सोहेल खान ने किया सरेंडर, जांच तेज

    September 2, 2026

    स्वच्छता अभियान की निरंतर निगरानी – कलेक्टर ने वार्ड क्रमांक 04 स्थित मणिकंचन केंद्र का किया निरीक्षण

    September 2, 2026

    कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक ने आगामी पर्वों की तैयारियों का लिया जायजा

    September 2, 2026

    कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जनदर्शन में सुनी जनता की समस्याएं, शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

    September 2, 2026
    September 2026
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
    « Aug    
    Editors Picks

    CG NEWS : “सिर्फ गुरुजी के लिए नियम क्यों” ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से की सीधी अपील

    September 2, 2026

    आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य नाड़ीवैद्य डॉ.नागेन्द्र नारायण शर्मा ने बताया कैसा रहे भाद्रपद (भादो) मास में खान-पान एवं जीवनशैली

    September 2, 2026

    छत्तीसगढ़ High Court’ का महत्वपूर्ण फैसला’ संपत्ति और आय छिपाना होगा मुश्किल, हलफनामे पर हो सकेगी क्रॉस एग्जामिनेशन

    September 2, 2026

    Bilaspur Violence Update : बिलासपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई’ हिस्ट्रीशीटर सोहेल खान ने किया सरेंडर, जांच तेज

    September 2, 2026
    About Us
    About Us

    स्वामी एवं संपादक – जगदीश भाई
    पता - मुख्य मार्ग, कोरबा (छ.ग.)
    ईमेल - cgtimenews.com@gmail.com
    मोबाईल नं. - 9713100050

    स्वामी एवं संपादक
    स्वामी एवं संपादक
    Jagdish Patel
    EDITOR
    Important page
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions
    • Contact Us
    © 2026 CG Times News. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.