जांजगीर-चांपा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस 2024 सर्वे के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) तैयार करने की प्रक्रिया में शासन द्वारा निर्धारित निष्कासन मापदंडों का पालन किया जाएगा। नवीनतम एसओपी के अनुसार ग्राम सभाओं में परिवारों का सत्यापन 12 निष्कासन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मापदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिससे केवल वास्तविक जरूरतमंद और आवासविहीन परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सके।
निष्कासन मापदंडों के अनुसार पहला
मापदंड पक्की छत और पक्की दीवार वाले घर में रहने वाले परिवार, दूसरा मापदंड दो या उससे अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवार, तीसरा मापदंड मोटर चलित तीन या चार पहिया वाहन के मालिक, चौथा मापदंड यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार, पांचवां मापदंड 50 हजार रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक, छठवां
मापदंड सरकारी कर्मचारी सदस्य वाले परिवार, सातवां मापदंड शासन के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम संचालित करने वाले परिवार, आठवां मापदंड ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य प्रतिमाह 15 हजार रुपये से अधिक आय अर्जित करता हो, नौवा मापदंड आयकर देने वाले परिवार, दसवां मापदंड व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार, ग्यारहवां मापदंड 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि तथा बारहवां मापदंड 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि रखने वाले परिवार शामिल है।
इन 12 मापदंड के आधार पर ग्राम सभा द्वारा परिवारों का सत्यापन किया जाना है। 24 जून 2026 को आयोजित ग्राम सभाओं में इन सभी मापदंडों के आधार पर परिवारों का सत्यापन किया जाएगा।
शासन ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी एस ओ पी फॉर आवास प्लस 2024 पी डब्लू एल जेनरेशन का पालन करते हुए आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL) के अनुमोदन एवं अपलोडिंग की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएगी।
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