गुजरात के मोरबी पुल हादसे के जिम्मेदार ओरेवा ग्रुप के मालिक जयसुख पटेल की जमानत याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा- फिलहाल निचली अदालत या हाई कोर्ट से जमानत पाने की कोशिश करें।
बता दें, पिछले साल 30 अक्टूबर को हुए मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी जयसुख पटेल पुल की कंपनी ‘ओरेवा ग्रुप’ की ही थी।
गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने मोरबी सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव और संचालन करने वाली कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुए नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। अजंता कंपनी ने पुल की मरम्मत के लिए देवप्रकाश सॉल्यूशंस के साथ एग्रीमेंट किया था।
सरकार को जानकारी दिए बिना या फिटनेस प्रमाणपत्र हासिल किए बिना दीपावली की छुट्टियों के दौरान पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया।