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    Chhattisgarh

    किसी प्रकरण में आदेश जारी करने के बाद उसे लागू कराना भी आपकी जिम्मेदारी:कलेक्टर

    News EditorBy News EditorApril 30, 2025No Comments4 Mins Read
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    कोरबा 30 अप्रैल 2025/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अजगर बहार तहसीलदार को किसान पंजीयन कार्य में न्यून प्रगति होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए एक सप्ताह में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदारों को अविवादित नामान्तरण, बटांकन,सीमांकन के प्रकरणों में प्रगति लाने और नक्शा बटांकन, त्रृटि सुधार के प्रकरणों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोटवारी भूमि के नामान्तरण को निरस्त करते हुए शासन के रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषकों के पंजीयन कार्य की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अजगरबहार तहसील में प्रगति नहीं दिखने पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलदार को सख्त हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि वे सात दिवस के भीतर कृषक पंजीयन के कार्य में प्रगति लाना सुनिश्चित करें अन्यथा वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि किसी प्रकरण में आदेश जारी करने के बाद उसे लागू कराना भी आपकी जिम्मेदारी है ताकि कोई पीड़ित आदेश के बाद भी किसी के पास चक्कर न काटे।

    राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि कोटवारी भूमि का ट्रांजेक्शन अवैध है और उसका नामान्तरण भी अवैध है। उन्होंने सिंगल ट्रांजेक्शन वाले ऐसे प्रकरणों की जांच करने और रिकार्ड नहीं मिलने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का आवेदन दर्ज होने के बाद समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी अधिकारी को निर्देशित किया कि वे अधिक संख्या में लंबित प्रकरणों वाले तहसील को चिन्हित कर प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने की दिशा में कार्य करें। कलेक्टर ने विवादित नामांतरण और बंटवारा, भूमि व्यपवर्तन ,खाता विभाजन, नक्शा बटांकन की जानकारी ली। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों को दर्ज करने और मिशन मोड में कार्य करते हुए दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-कोर्ट अंतर्गत लंबित प्रकरणों पर हो रही कार्यवाही की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रृटि सुधार,डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सीडिंग, मसाहती ग्राम, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति ऑनलाइन पोर्टल में प्रदर्शित होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व के सभी पैरामीटर्स में आपके कार्यों की उपलब्धि प्रदर्शित होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमांकन महत्वपूर्ण विषय है। सीमांकन के प्रकरण ज्यादा आते हैं, उनका निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। सीमांकन के कोई भी प्रकरण लंबित न रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलदार एवं एसडीएम अपने नियमित कोर्ट लगाए जिससे प्रकरणों का निश्चित समयावधि में निराकरण हो और आम जन को लाभ मिले। गलत प्रविष्टि और त्रुटि सुधार के लंबित 234 प्रकरणों को 10 दिवस के भीतर सुधार करके हटाएं। नक्शा बटाकंन कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्र अंतर्गत बनाएं जाने वाले आय,जाति, निवास प्रमाणपत्र को समय सीमा के भीतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑपरेटरों को समय पर सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ अपलोड करने और उन्हें इस बाबत प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी के आवेदन को वापस न लौटाया जा सकें। उन्होंने 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक तहसीलों में बनने वाले आय जाति प्रमाण पत्रों की तहसील वार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि निश्चित समयावधि में प्रमाण पत्र बनाए जाए तथा पूर्ण दस्तावेज होने पर प्रकरण वापिस न किए जाएं। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज कुमार,एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

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