जांजगीर-चांपा 09 अप्रैल 2025/ भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त घुमंतु और अर्थ घुमंतु जनजातियां, भूमिहीन, खेतीहर मजदूरी और पारंपरिक कारीगर श्रेणी के कम आय वाले विद्यार्थियों के लिए विदेश में आध्ययन की सुविधा हेतु केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यता 60 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उत्तीर्ण आयु 35 वर्ष से कम एवं पालक की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबंधित वर्ग के विद्यार्थी जो केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत विदेशों में अध्ययनरत करना चाहते है वे 27 अप्रैल 2025 तक वेबसाइट https://nosmsje.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, पुराना कलेक्टर परिसर विवेकानंद मार्ग जाजगीर से कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं
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